Ranchi: बीज घोटाला मामले में तत्कालीन कृषि मंत्री सह वर्तमान नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता की डिस्चार्ज याचिका पर शनिवार को अदालत में सुनवाई हुई।
एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में सुनवाई के दौरान सत्यानंद भोक्ता की ओर उनके अधिवक्ता ने बहस की गई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
सत्यानंद भोक्ता की ओर से आरटीआई से निकाले गए कागजात को साक्ष्य के रूप में अदालत को सौंपा। इससे पूर्व भी 19 जून को भी अपने बचाव में कागजात अदालत को सौंपा था।
46.10 करोड़ का हुआ था बीज घोटाला
बता दें कि 46.10 करोड़ की बीज घोटाला मामले में आरोपियों पर आरोप तय किया जाना है। मंत्री सत्यनाद भोक्ता ने आरोप मुक्त करने के लिए आठ दिसंबर 2022 को डिस्चार्ज याचिका अदालत में दाखिल की है।
बता दें कि 2003-05 में बीज और कृषि उपकरण की खरीद आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना मनपसंद कंपनी से किया गया था। जिसकी जांच एसीबी ने किया था।
उस जांच में 46.10 करोड़ का बीज घोटाला का मामला सामने आया था। इसको लेकर साल 2009 में निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इस घोटाले में तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व मंत्री नलिन सोरेन, तत्कालीन कृषि सचिव वी जयराम और निस्तार मिंज समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है। सभी पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर घोटाला करने का आरोप है।
पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की हिरासत अवधि बढ़ी
टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में बंद पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया।
पेशी के बाद अदालत ने उसकी हिरासत अवधि नौ अगस्त तक बढ़ा दी है। मामले में एनआईए की ओर से आरोपी को पुलिस पेपर की आपूर्ति करना है।
बता दें कि एनआईए ने दिनेश गोप को 21 मई को नई दिल्ली स्टेशन से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद 22 मई को अदालत में पेश किया गया।
उसकी गिरफ्तारी बेड़ो थाना कांड संख्या 67/2016 मामले में की गई है। जिसे बाद में एनआईए ने 2018 में टेक ओवर करते हुए एनआईए केस संख्या 02/2018 मामला दर्ज किया है।