Ranchi: Roopa Tirkey case झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने एसआई रूपा तिर्की की सीबीआई जांच कराने के लिए दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में दो दिनों की वर्चुअल सुनवाई की रिकॉर्डिंग मांगी है। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने इसके लिए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा है।
पत्र में कहा गया है कि इस मामले में 11 और 13 अगस्त को हुई सुनवाई की रिकॉर्डिंग उन्हें उपलब्ध कराया जाए। दोनों दिन सुनवाई गुगल मीट के लिंक से हुई थी।
महाधिवक्ता ने कहा है कि यदि रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में यह रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है तो वह गुगल को रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने का निर्देश दें।
इस पर खर्च होने वाली राशि वह खुद वहन करेंगे। रजिस्ट्रार जनरल से महाधिवक्ता ने यह रिकॉर्डिंग यथाशीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है। रूपा तिर्की के मामले की सुनवाई के दौरान 13 अगस्त को महाधिवक्ता ने सुनवाई कर रहे जज से आग्रह किया था कि वह अब इस मामले की सुनवाई नहीं करें।
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महाधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि 11 अगस्त को मामले की सुनवाई के बाद रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव के वकील का माइक्रोफोन ऑन रह गया था। वकील कह रहे थे कि इस मामले में सीबीआई जांच होना 200 प्रतिशत तय है। इस कारण अदालत को अब इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए।
इसके बाद अदालत ने महाधिवक्ता को अपनी बात शपथपत्र के माध्यम से रखने का निर्देश दिया था, लेकिन महाधिवक्ता ने शपथपत्र दाखिल करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एसके द्विवेदी ने पूरी बात रिकॉर्ड कर चीफ जस्टिस के पास भेज दिया था।
चीफ जस्टिस से जज ने यह तय करने को कहा था कि इस मामले की सुनवाई अब किस बेंच में होगी। चीफ जस्टिस ने इस मामले को दोबारा जस्टिस एसके द्विवेदी की ही बेंच में भेज दिया। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने रूपा तिर्की की मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया।