Ranchi: Tutors News रांची के रिम्स में ट्यूटर पद के लिए बनाई गई नई नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए निर्धारित है। पूर्व में रिम्स के ट्यूटर्स पद पर पहले से नियुक्त लोगों को हटाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है।
इसको लेकर रिम्स में ट्यूटर पद पर कार्यरत डॉ रेखा शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रिम्स के नई नियुक्ति नियमावली को चुनौती दी है। इस मामले में रेखा शर्मा का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता अभय प्रकाश ने बताया कि रिम्स ने वर्ष 2014 में नई नियुक्ति नियमावली बनाई है। इसमें ट्यूटर्स पद की नियुक्ति तीन साल के लिए ही निर्धारित की गई है।
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इसके बाद रिम्स में नियुक्त सभी ट्यूटर्स को हटाने का आदेश जारी करते हुए नई नियुक्ति प्रारंभ कर दी गई। बताया कि रेखा शर्मा व अन्य की नियुक्ति वर्ष 2007-08 में हुई है। ऐसे में रिम्स की ओर से बनाई गई नई नियुक्ति नियमावली उनपर लागू नहीं होती है। ऐसे में हटाने के आदेश पर रोक लगाई जाए।
हालांकि पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने रिम्स के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें ट्यूटर्स पद पर नियुक्त लोगों को हटाने का आदेश दिया गया था। हालांकि अदालत ने ट्यूटर्स की नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने की छूट प्रदान की थी।