रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के आरोप में दोषी पत्नी भवानी कुमारी एवं उसका प्रेमी मनोज कुमार मंडल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर जुर्माना लगाया गया है। मनोज मंडल हत्या के बाद से ही जेल में है। जबकि भवानी कुमारी जमानत पर बाहर थी। पकड़े जाने के बाद भी जेल में दोनों का मिलना जुलना जारी था। महिला जब जमानत पर बाहर निकली थी। तब भी वह जेल में जाकर प्रेमी से मुलाकात करती थी।
भवानी कुमारी ने प्रेमी मनोज मंडल के मिलकर अपने पति अंगद महतो की हत्या करने का आरोप है। घटना का अंजाम 26 मई 2022 को टाटीसिल्वे थाना क्षेत्र के टाटी बाजार स्थित मकान में दिया गया था। मृतक मूलत: बिहार के मोतीहारी का रहनेवाला था। घटना को लेकर मृतक की बहन आशा देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में एपीपी सिद्धार्थ कुमार सिंह ने अदालत के समक्ष ठोस गवाही दर्ज कराई थी। जिसके आधार पर ट्रायल फेस कर रहा प्रेम-प्रेमिका को अदालत ने दोषी पाकर सजा सुनाई गई है।