Ranchi: दहेज के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने, मारपीट करने तथा मोबाईल फोन पर तीन तलाक देने से जुड़े मामले में आरोपी पीड़िता के पति मो. वारिस उर्फ राजा समेत 8 को Civil Court Ranchi के अपर न्याायायुक्त की अदालत ने 13 जनवरी तक राहत प्रदान की है। अदालत ने वारिस, मो. साबिर, सीमा खातून, हाजरा खातून, निखत परवीन, राज गुलाब अंसारी उर्फ राजू, समीमा खातून एवं शमीम अख्तर के खिलाफ अगले आदेश तक कोई भी पीड़क कदम उठाने पर रोक लगाई है।
साथ ही अदालत ने सभी को जांच के दौरान जांच अधिकारी के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है। बता दें कि उक्त आरोप में रांची सदर थाना क्षेत्र के बड़गाई निवासी पीड़िता ने शादी के सात महीने बाद ही 17 दिसंबर को लोअर बाजार थाना के कांटा टोली निवासी अपने पति समेत ससुराल के 8 सदस्यों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपियों ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है। जिस अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।