Ranchi: ध्वनि प्रदूषण की शिकायत करने वालों को धमकी दिए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने इसे रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया है। मंगलवार को सिविल सोसाइटी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने यह निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि जब कोई पुलिस से यह शिकायत करता है या उसकी सूचना दे रहा है कि किसी भी धर्म के कोई भी संस्था या व्यक्ति देर रात या सुबह-सुबह ध्वनि प्रदूषण कर रहा है तो उसे पुलिस द्वारा धमकाया जाता है। प्रार्थी के इस जानकारी के बाद अदालत ने उन्हें इससे संबंधित रिकॉर्ड अदालत के समक्ष उपस्थित करने का निर्देश दिया।
पिछली सुनवाई में सिविल सोसाइटी की ओर से अदालत को बताया गया कि निर्धारित समय के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने की शिकायत लोग करते हैं, लेकिन उनकी पहचान गोपनीय नहीं रह पाती। इसके बाद उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग शिकायत करने से बच रहे हैं। इस पर अदालत ने पुलिस और सरकार को शिकायत और सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखने का निर्देश दिया था।