Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के न्यायायुक्त की अदालत ने महिला को डायन कह कर प्रताड़ित करने और जानलेवा हमला करने के आरोप में जेल में बंद महिला करुणा देवी को जमानत देने से इनकार किया है। वह 28 मई 2025 से जेल में है। उसके खिलाफ उक्त आरोप में सोनाहातू थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज है। यह प्राथमिकी पीड़ित महिला का बेटा विपिन बिहारी महतो ने 29 मई 2024 को दर्ज कराई थी। घटना का अंजाम 27 मई 2024 को दिया गया था। महिला पर आरोप है कि सूचक की माता को डायन कहकर गाली-गलौज करने, बाल पकड़कर जमीन पर पटकने, चहेरे पर पत्थर से हमला करने समेत अन्य आरोप है। झारखंड हाईकोर्ट से दो-दो बार अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसने 28 मई 2025 को अदालत में आत्मसमर्पण किया। अदालत ने उसे जेल भेज दिया था। तब से वह जेल में है।