Ranchi: रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने 27 फरवरी को पांच लाख रुपए रंगदारी मांगने और नहीं देने पर जान मारने की धमकी देने के मामले के तीन आरोपियों सोनाहातू थाना अंतर्गत मरंगकिरी निवासी रामचंद्र मुखियार, बांकू ग्राम निवासी करम सिंह मुखियार एवं जामूदाग निवासी विनय मछुवा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मृत्युंजय प्रसाद ने पक्ष रखा था। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सूचक, जांच अधिकारी समेत चार गवाहों को प्रस्तुत किया। लेकिन घटना को साबित नहीं किया जा सका।
आरोप था कि सोनाहातु थाना अंतर्गत बांकू ग्राम निवासी शोशोधर महतो से फोन पर पांच लाख रुपए रंगदारी मांगी और नहीं देने पर जान से हाथ धोने की धमकी दी थी। घटना को लेकर सोनाहातू थाना में 28 सितम्बर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।