Ranchi: खलारी थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों आज़ाद अंसारी और राम प्रवेश गोप को एनडीपीएस मामलों के विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार ने गवाहों से जिरह के दौरान जांच प्रक्रिया में कई खामियों को उजागर किया। अदालत ने माना कि पुलिस की ओर से मादक पदार्थ की पुष्टि से संबंधित ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपियों के पास से बरामद मादक पदार्थ वास्तव में गांजा था। मामले की सुनवाई के दौरान खलारी थाना में पदस्थापित तत्कालीन थानेदार अहमद अली, जांच अधिकारी छाया किस्कू और चार आरक्षी अदालत में अपने दावे को साबित नहीं कर सके। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाह प्रस्तुत किए गए, जो सभी पुलिस विभाग से थे।
गौरतलब है कि 21 मार्च 2021 को खलारी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हुटाप मोड़ के पास छापेमारी कर आज़ाद अंसारी को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर राम प्रवेश गोप को भी पकड़ा गया था। उनके पास से 124 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद होने का दावा किया गया था। न्यायालय में यह साबित नहीं हो सका कि वह पदार्थ वास्तव में गांजा ही था, जिसके चलते दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया।