Ranchi: बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन सहित अन्य भू-खंडों की अवैध खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी सह रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। इससे उनको एक बार फिर झटका लगा है। अदालत ने 9 दिसंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद जमानत पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
गुरुवार को अदालत ने अपना सुरक्षित आदेश सुनाई। छवि रंजन ने जमानत की गुहार लगाते हुए 21 नवंबर को याचिका दाखिल की है। बरियातू में सेना की जमीन के कागजात की हेराफेरी मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को ईडी टीम ने 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह लगातार जेल में ही है। इस मामले में उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज है।