रांची। फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद-बिक्री के आरोप में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा को झटका लगा है। फिलहाल उसको जेल में रहना पड़ेगा। पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में मंगलवार को उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने 5 अक्तूबर को जमानत याचिका पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था।
वही सुरक्षित आदेश सुनाई। आरोपी ने जमानत की गुहार लगाते हुए 13 सितंबर को याचिका दाखिल की है। उस पर बड़गाईं के गाड़ी मौजा की 4.83 एकड़ जमीन में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। ईडी ने उसे 12 जून को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है।