Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने चेक बाउंस मामले में सजायाफ्ता सुखदेव नगर के न्यू किशोरगंज, आनंद नगर निवासी प्रदीप कुमार प्रजापति की पत्नी सोनी देवी की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए उसकी सजा को Confirmed किया है। इससे सजायाफ्ता को झटका लगा है। सोनी देवी को न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडे की अदालत ने शिकायतवाद संख्या 1702/23 मामले में दोषी पाकर 21 जुलाई को एक साल की सजा और 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
जेएम कोर्ट से सुनाई गई सजा को चुनौती देते हुए सजायाफ्ता ने न्यायायुक्त की अदालत में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई पश्चात अदालत ने सजा को बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दी। अपीलकर्ता ने सुखदेव नगर निवासी शंकर कुमार वर्मा से 13 लाख रुपए दोस्ताना लोन ली थी। बदले में 8.25 लाख रुपए चेक दिया था। जो बाउंस कर गया था। चेक बाउंस मामले में 16 जनवरी 2023 को केस किया था।