Ranchi: ठेकों में कमीशनखोरी से प्राप्त बड़ी रकम का मनी लाउंड्रिंग करने के मामले में चार्जशीटेड आरोपी ह्दयानंद तिवारी को पीएमएलए कोर्ट में दो सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का निर्देश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है। ईडी ने उक्त मामले में फरार चल रहाग आरोपी को दबोचने में लगी हुई थी। इसको लेकर उसके खिलाफ इश्तेहार भी चिपकाया गया था। हाईकोर्ट में उसकी ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई पश्चात राहत प्रदान की है। आरोपी को कोर्ट में उपस्थित होकर बॉड भरना होगा।
आरोपी कोर्ट को अंडर टेकिंग देगा कि हर निर्धारित तारीख को सशरीर उपस्थित होकर मामले में हाजिरी देगा। गढ़वा निवासी ह्रदयानंद तिवारी ने सीए मुकेश मित्तल से वीरेंद्र राम को मुलाकात कराई थी। ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की अवैध कमाई को मनी लाउंड्रिंग किया है। मामले में पूर्व मंत्री आलमगीम आलम समेत 13 आरोपी है। 8 आरोपी जेल में है।