Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने 27 मार्च को नशीले पदार्थ डोडा की तस्करी के जुर्म में दोषी करार राजस्थान निवासी विपिन राणा को 15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त तीन साल जेल काटनी होगी। नामकुम पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 27 अप्रैल 2021 को कोलाद गांव स्थित जंगल में 12 चक्का ट्रक पर लदा 110 बोरा डोडा बरामद किया था। जिसकी अनुमानित वजन 2000 किलो था। इस मामले में अभियुक्त विपिन राणा को अदालत ने दोषी पाकर सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई थी।