Ranchi: खलारी निवासी वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव को जबरदस्त झटका लगा है। 13 साल से कब्जा कर रखा खलारी सीमेंट कॉलोनी के क्वार्टर को खाली करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। यह आदेश सिविल कोर्ट रांची की अदालत ने दिया है। न्यायायुक्त की अदालत ने खलारी निवासी वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की ओर से दाखिल क्रिमिनल अपील को खारिज करते उसकी सजा को बरकरार रखा है। एसडीजेएम रूपम टोपनो की अदालत ने 12 साल पुराने मामले में अपीलकर्ता वीरेंद्र श्रीवास्तव को कंपनी अधिनियम का उल्लंघन के आरोप में दोषी पाकर सितंबर 2024 को 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। साथ ही खलारी सीमेंट कॉलोनी में स्थित क्वार्टर संख्या-एफ/16 को तत्काल खाली करने तथा उसका कब्जा शिकायतकर्ता कंपनी को सौंपने का आदेश पारित किया था।
इस फैसले को चुनौती देते हुए वीरेंद्र श्रीवास्तव ने न्यायायुक्त की अदालत में अपील दाखिल की थी। कंपनी ने क्वार्टर खाली नहीं करने पर 25 अगस्त 2011 को कानूनी नोटिस आरोपी को भेजा था। जब उसने क्वार्टर खाली नहीं किया तो कंपनी ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा 2012 में मुकदमा किया था। न्यायायुक्त की अदालत ने अपीलकर्ता को जुर्माना अदा करके सजा काटने के लिए निचली अदालत के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उसे दो महीने की अवधि के भीतर उसे आवंटित क्वार्टर खाली करने का भी निर्देश दिया है।