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रांचीः ट्रिब्युनल का आदेश का अनुपालन न करने पर जेयूवीएल के बैंक खातों को किया जाएगा फ्रिज, कोर्ट ने दिया आदेश

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रांचीः झारखंड ऊर्जा विकास लिमिटेड(जेयूवीएल) के धुर्वा स्थित इंडियन बैंक के दो बैंक खातों को फ्रिज किया जाएगा। यह आदेश रांची सिविल कोर्ट के सब-जज अछत श्रीवास्तव की अदालत ने दिया है। यह आदेश शाखा प्रबंधक को दिया गया है। खातों को फ्रिज करने का अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट ने शाखा प्रबंधक से तलब किया है। यह कार्रवाई बिजली आपूर्ति प्रशाखा, कामडारा गुमला के डिक्री धारक जूनियर लाइनमैन कुमार अक्षय निराला की ओर से दायर केस की सुनवाई करते हुए की गई है। डिक्रीधारक अक्षय निराला ने न्यायाधिकरण का आदेश का अनुपालन नहीं करने पर एक याचिका दायर कर चार बैंक खातों को कुर्क करने का अनुरोध किया गया।

अदालत ने सुनवाई पश्चात देनदार जेयूवीएल के दो बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश पारित किया। जेयूवीएल के उप महाप्रबंधक अशोक कुमार सिन्हा ने जानबूझकर औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन से इनकार किया है। जिसकी चुनौती डिक्रीधारक द्वारा दी गई है। औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती जेयूवीएल ने साल 2018 में झारखंड हाईकोर्ट में दी थी। हाईकोर्ट ने 23 जून 2022 को रिट याचिका को खारिज कर दी थी। न्यायाधिकरण का आदेश बरकरार रखा। बावजूद अब तक लाइनमैन अक्षत निराला को पुर्नबहाल नहीं किया गया।


क्या है मामला:
आपूर्ति प्रशाखा लोहरदगा के कार्यालय आदेश पर जूनियर लाइनमैन(प्रशिक्षु) कुमार अक्षत निराला की सेवा जून 2013 में समाप्त कर दी गई थी। उसे फरवरी 2014 को उसे पुर्नबहाल किया गया था। जुलाई 2015 में पुन: उसकी सेवा समाप्त कर दी। इसकी चुनौती उसने न्यायाधिकरण में दिया। जहां मई 2018 में उसके हक में फैसला आया। इस फैसले के खिलाफ जेयूवीएल हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा। बावजूद उसको पुर्नबहाल नहीं किया गया। इसके बाद आदेश का अनुपालन कराने के लिए सिविल कोर्ट में कार्यान्वयन केस किया।

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