Ranchi: हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के सिलोधर जंगल में माओवादियों को आपूर्ति करने से पूर्व जब्त विदेशी हथियारों से जुड़े मामले में रांची सिविल कोर्ट स्थित एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने 20 दिसंबर को ट्रायल फेस कर रहा दो अभियुक्त अनिल कुमार यादव व प्रफुल्ल मालाकार को दोषी करार कर 15-15 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोनों अभियुक्त वर्तमान में जेल में रहते हुए ट्रायल फेस कर रहा था। अदालत ने पिछले माह सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला की तारीख 20 दिसंबर निर्धारित की थी। फैसला 300 से अधिक पृष्ठों में है।
जानें क्या है पूरा मामला :
विदेशी हथियार बरामदगी मामले में सबसे पहले हजारीबाग के चौपारण थाना में 29 अगस्त 2012 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद एनआईए ने सितंबर 2012 को टेक ओवर किया था। सिलोधर जंगल से मेड इन यूएसए की एम 16 राइफल, 14 कारतूस, नाइन एमएम की एक देसी पिस्तौल, नाइन एमएम के दो एफ कारतूस, 5.56 एमएम की राइफल, इसका एक एमटी मैग्जीन समेत अन्य हथियार बरामद किया गया था। इन हथियारों को दिल्ली स्थित सीएफएसएल में जांच कराई गई थी। जिसमें ठोस साक्ष्य मिला था।