Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त पंचम की अदालत ने 28 फरवरी को गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी करार छोटू खान उर्फ तफजील खान को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने उसे हत्या के साथ आर्म्स एक्ट की धारा में भी सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चेलगी। अभियुक्त घटना के बाद से ही लगातार जेल में है। उस पर पुंदाग के दीपटोली निवासी जैद की हत्या करने का आरोप है। घटना को लेकर मृतक के भाई आमिर ने जगन्नाथपुर थाना में 18 फरवरी 2022 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
घटना का अंजाम 17 फरवरी 2022 को दी गई थी। मृतक और अभियुक्त के बीच 16 फरवरी को किसी बात को लेकर जबरदस्त झगड़ा हुआ था। दूसरे दिन इमामबाड़ा के पास जैद को गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान एपीपी ने अभियुक्त को अधिकतम फांसी की सजा की मांग की थी। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि वह मां-बाप का एकलौता बेटा है। सजा में नरमी बरती जाए। बुढ़े मां-बाप को देखने वाला कोई नहीं है।