Ranchi: सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 18 मार्च को जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के आरोपी रांची के एसी राम नारायण सिंह को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। उनकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई की उनका चयन गलत तरीके से हुआ है। जबकि बचाव ने कहा कि चार्जशीटेड आरोपी नहीं है। इसे अग्रिम राहत दिया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। उन्होंने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 27 फरवरी को याचिका दाखिल की थी।
इसी मामले में आरोपी रांची के एडीएम विधि-व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक की याचिका भी पूर्व में खारिज हो चुकी है। मामले में अब तक अदालत ने 30 आरोपियों को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है।