रांचीः सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने जानलेवा हमले के चार आरोपियों राज कुमारी देवी उसका बेटा अजय यादव, फूल कुमारी देवी उसका बेटा करिया यादव उर्फ सिकंदर यादव को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। सभी आरोपी सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के मेजर कोठी खटाल मिश्रा कॉलोनी निवासी है। मामले में सुनवाई के दौरान सिर्फ जांच अधिकारी गौतम कुमार चौधरी की गवाही दर्ज की गई। अन्य कोई गवाह नहीं पहुंचा गवाही देने।
आईओ की गवाही के बावजूद घटना को कोर्ट में स्थापित नहीं किया जा सका। दरअसल जानलेवा हमला, मारपीट समेत अन्य आरोप को लेकर रंजन यादव ने चारों के खिलाफ 17 जून 2021 को नगड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि चारों ने मिलकर लालगुटवा में मेरे पिता पर अचानक लाठी-डंडे से हमला बोल दिया। जिसमें पिता की दांत टूट गई थी। हाथ भी टूट गया था। मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में साबित नहीं कराया गया था। जिसका लाभ आरोपियों को मिला।