Ranchi: रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद कोतवाली थाने में तैनात दारोगा ऋषिकांत की ओर से उनके अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह महाराणा ने जमानत याचिका दाखिल की है। दाखिल जमानत याचिका पर 6 मार्च को रांची सिविल कोर्ट के एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने केस डायरी की मांग की है। साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 21 मार्च निर्धारित की है। इससे पूर्व याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह महाराणा ने बहस की। कहा कि मामले में वह निर्दोष है। उसे फंसाया गया है। वहीं एसीबी के अधिवक्ता ने इसका विरोध किया।
बता दें कि सब-इंस्पेक्टर ऋषिकांत पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति से मोबाइल छोड़ने के एवज में 5000 रुपये की मांग की थी। जबरन रिश्वत वसूलने की इस हरकत पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके ही थाने से गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद थाना परिसर में हड़कंप मच गया था। शिकायतकर्ता ओम शंकर गुप्ता के मुताबिक, दारोगा ने रिश्वत देने के लिए दबाव बनाया और पैसे न देने पर उन्हें मोबाइल वापस न करने की धमकी दी। इस पर गुप्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सत्यापन के दौरान दारोगा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। मामले को लेकर निगरानी थाना कांड संख्या 2/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।