Ranchi: मनरेगा घोटाले से प्राप्त अवैध आमदनी का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह जमानत नए कानून बीएनएस के तहत जेल में बीताई गई अवधि को देखते हुए दिया गया है। पूजा सिंघल ने 30 नवंबर को बंदी पत्र के माध्यम से जमानत की गुहार लगाते हुए कोर्ट में आवेदन दिया था। जिस पर तीन तारीखों की सुनवाई पश्चात पीएमएलए कोर्ट ने शनिवार को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है।
मामले में वह 28 महीने जेल में काट चुकी हैं। पूजा सिंघल को ईडी टीम ने पूछताछ के दौरान 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। एक महीने के लिए औपबंधिक जमानत पर बाहर निकली है। पूजा सिंघल पीएमएलए की जिसा धारा में आरोपी है उसमें अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। इसके हिसाब से वह एक तिहाई सजा काट चुकी है। जिसके आधार पर जमानत मिली है।