high court news

Ranchi: पूर्व विधायक लोबिन हेब्रम की सदस्यता निरस्त के आदेश पर हाईकोर्ट का रोक लगाने से इनकार

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में झामुमो के पूर्व विधायक लोबिन हेंब्रम की ओर से दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने स्पीकर के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें उनकी सदस्यता निरस्त करने का आदेश दिया गया था। खंडपीठ ने कहा कि इस समय प्रार्थी को राहत नहीं दी जा सकती है। खंडपीठ ने मामले में सवाल उठाया कि प्रार्थी ने भले ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री के अविश्वास प्रस्ताव के समय उन्होंने पार्टी का साथ दिया। ऐसे में स्पीकर के न्यायाधिकरण ने इसे स्पष्ट क्यों नहीं किया। उक्त बिंदु पर खंडपीठ नवंबर माह में सुनवाई करेगी।

पूर्व सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने इस मामले में स्पीकर कोर्ट के सुनवाई से जड़े दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया था। विधायक लोबिन हेंब्रम ने 25 जुलाई 2024 को विधानसभा के स्पीकर न्यायाधिकरण द्वारा उनकी सदस्यता निरस्त करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि स्पीकर ने विशेष दबाव में आकर यह फैसला दिया है। उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया है। वह हमेशा पार्टी के वफादार रहे हैं। मानसून सत्र की घोषणा पहले हो चुकी थी और उसे सत्र में वह अपने क्षेत्र से जुड़े दो सवालों को पटल पर रखने वाले थे, जिसकी अनुमति भी स्पीकर से प्राप्त हो चुकी थी। उसका जवाब भी आना था, लेकिन अचानक स्पीकर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी सदस्यता निरस्त कर दी थी।

5/5 - (1 vote)

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker