Ranchi: रांची में बिना स्वीकृत नक्शे के चल रूफ टॉप बार के खिलाफ हाईकोर्ट ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन ने गुरुवार को नगर निगम को कार्रवाई के बाद प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान निगम की ओर से कहा गया कि रांची शहर में 36 रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट चल रहे हैं। इसमें सिर्फ दो के पास ही लाइसेंस है। बिना लाइसेंस वाले रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। लाइसेंस नहीं लेने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो रूफ टॉप बार एवं रोस्टोरेंट को सील भी किया जाएगा।नगर निगम के इस जवाब से अदालत ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि अवैध तरीके से चल रहे रूफ टॉप बार के खिलाफ कार्रवाई करें और 27 फरवरी तक प्रगति रिपोर्ट पेश करें।
पूर्व में भी हाईकोर्ट ने निगम को अवैध ढंग से चल रहे रूफ टॉप बार एंड रेस्टोरेंट पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया था। इन पर निगरानी करने और उनके खुलने और बंद होने के समय निर्धारित करने पर उचित कदम उठाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सरकार के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजयर (एसओपी) के तहत बार एवं रेस्टोरेंट पर नियंत्रण लगाने एवं चरस, गांजा, अफीम की जैसे मादक पदार्थों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।