Ranchi: कांके के विधायक समरीलाल के जाति प्रमाणपत्र को गलत बताते हुए निर्वाचन रद्द करने वाली याचिका हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। पूर्व में इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। समरीलाल के निर्वाचन को कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश बैठा ने चुनौती दी थी। सुरेश बैठा की ओर से कहा गया था कि समरीलाल मूल रूप से राजस्थान के निवासी हैं। उन्हें झारखंड का अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किया जा सकता है।
उन्हें गलत तरीके से जाति प्रमाणपत्र निर्गत किया गया है और इसी प्रमाणपत्र के आधार पर वह चुनाव लड़े हैं, इसलिए उनका निर्वाचन रद्द किया जाए। समरी लाल की ओर कोर्ट को बताया गया था कि समरी लाल का परिवार आजादी के पहले से रांची में रह रहा है, लेकिन इससे संबंधित कोई दस्तावेज उसके पास उपलब्ध नहीं है। दरअसल, वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में कांके से भाजपा के टिकट पर समरी लाल जीते थे।