Ranchi: सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त द्वितीय मनीष रंजन की अदालत ने हत्या मामले में दोषी प्रेमी राज मुंडा और प्रेमिका अंजली देवी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना लगाया गया है। खेलगांव के गाड़ीगांव निवासी अंजली देवी ने अपने प्रेमी राज मुंडा के साथ साजिश रचकर अपने पति राजू मिर्धा की हत्या करने का आरोप था। अंजली और राज के बीच अवैध संबंध था। मृतक कमाने राज्य से बाहर गुजरात गया हुआ था। उसी दौरान उसकी दोस्ती नामकुम के लालखंटगा निवासी राज मुंडा से हो गई थी। दोस्ती ऐसी हो गई कि राज मुंडा महिला के घर आने जाने लगा था। महिला किराए के घर में रहती थी।
राजू मिर्धा की अनुपस्थिति में अभियुक्त राज मुंडा उससे अवैध संबंध बनाता था। दोनों शादी भी करने का इरादा था। रास्ते में महिला का पति आ रहा था। दोनों ने मिलकर 26 अगस्त 2021 की रात में जब राजू मिर्धा सो रहा था दोनों ने मिलकर उसका गला दबाकर मौत का घाट उतार दिया। वह कुछ दिन पहले ही घर लौटा था। यहां बता दें कि राजू मिर्धा और अंजली ने दोनों प्रेम विवाह किया था। दोनों से दो बच्चे भी है। लेकिन महिला को लगातार शारीरिक सुख नहीं मिल रहा था। इसका सुख अभियुक्त से मिला और हत्या का अंजाम दिया। घटना को लेकर खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।