Ranchi: राज्यसभा सांसद महुआ माजी और रांची के विधायक सीपी सिंह के खिलाफ दर्ज चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले में जांच अधिकारी ने जांच पूरी करते हुए सिविल कोर्ट रांची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। दाखिल चार्जशीट पर अदालत ने उपस्थिति की तारीख निर्धारित कर दी है। अदालत ने इसके लिए 15 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। यह प्राथमिकी संजीव कुमार गुप्ता की शिकायत पर रांची अंचल के तत्कालीन सीओ मुंशी राम(वर्तमान में जेल में बंद) ने हिंदपीढ़ी थाने में दर्ज कराई है।
7 नवंबर 2024 को समय करीब 05.00 बजे शाम में मैं मुंशी राम सहायक निर्वाची पदाधिकारी राँची – 63 सह अंचल अधिकारी शहर, राँची आवेदन पत्र में वर्णित आदर्श आचार संहिता संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों का जाँच हिन्दपीढ़ी थाना गस्ती दल पुलिस पदाधिकारी सहायक अवर निरीक्षक सुरेश उरांव के साथ घटनास्थल, नजदीक बड़ी तालाब मोड, मंगल चौक से मारवाड़ी कलेज होते हुए तीसरी गली, हिन्दपीढ़ी बुधिया बागान मोड़ तक लगे सरकारी बिजली के खम्भे एवं मारवाड़ी कलेज होते हुए तीसरी गली, बुधिया खम्भों के बीचों बीच झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के विधान सभा राँची- 63 प्रत्याशी महुआ मांजी और सीपी सिंह का पोस्टर बैनर पाया गया। जिसे पुलिस बल के सहयोग से उतार कर विधिवत जप्ती कर विधिवत् जप्ती सूची तैयार किया गया। सार्वजनिक स्थल पर सरकारी बिजली के खम्भों पर बिना अनुमति के चुनावी पार्टी के प्रचार-प्रचार संबंधित बैनर पोस्टर लगाना आर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसी आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।