Ranchi: बरियातू निवासी कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर फायरिंग करने से जुड़े मामले में अनुसंधान पदाधिकारी ने जांच पूरी करते हुए सिविल कोर्ट रांची के न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में घटना को सही पाते हुए ठोस सबूत के साथ शूटर अविनाश कुमार ठाकुर समेत 6 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में विशाल मुंडा, करण कुमार उरांव, अविनाश कुमार ठाकुर उर्फ सिल्लू, शोभित सिंह उर्फ मकसूदन, प्रेम पांडेय उर्फ प्रेम प्रकाश पांडेय का नाम शामिल है। सभी पर संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में संविदा पर हत्या या जानलेवा हमला करने, साजिश रचने एवं आर्म्स एक्ट के 8 अलग-अलग धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। घटना के 101 दिन बाद और अपराधियों के गिरफ्तारी के 90 दिन मामले में चार्जशीट दाखिल की गई।
चार्जशीट दाखिल होने के बाद जेल में बंद सभी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है। घटना का अंजाम 7 मार्च 2025 को दिया गया था। उस दिन वह सुबह 10.45 बजे अपने आवास ग्रीन पार्क से चेशायर होम रोड ऑफिस जाने के लिए निकले थे। ऑफिस जाने के क्रम में अज्ञात तीन बाईक सवाल लड़कों ने फायरिंग की थी। घटना का अंजाम देने के बाद सभी मौके से फरार होने में सफल रहा था। एसआईटी गठित कर पुलिस लगातार छापेमारी करते घटना के 11वें दिन 18 मार्च को अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। प्राथमिकी अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई थी।
गिरफ्तार आरोपियों के पास से मिला था अवैध हथियार:
एसआईटी ने सबसे पहले एक अपराधी को गिरफ्तार किया। उसके निशानदेही पर एदलहातू स्थित राम कृष्ण इन्कलेव अपार्टमेंट के आठवें तल्ले में स्थित गेस्ट हाउस से शूटर अविनाश कुमार ठाकुर समेत अन्य आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। अपराधियों के पास से दे 9 एमएम जीलॉक लोडेड पिस्टल, एक रेगुलर 9 एमएम पिस्टल एवं एक 7.62 बोर का पिस्टल एवं गोली बरामद किया गया था। जिसका उपयोग घटना में किया गया था।