Ranchi: सिविल कोर्ट रांची की अदालत ने दुष्कर्म मामले की दो नाबालिग पीड़िताअपनी गवाही के दौरान अपने पूर्व बयान से मुकर गई। जिसका लाभ डोरंडा निवासी आरोपी अजय टोप्पो को मिला। पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 22 मार्च को ट्रायल फेस कर रहा आरोपी अजय टोप्पो को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रितांशु कुमार सिंह ने मामले में बहस की थी। उन्होंने बताया कि आरोपी को 27 दिसंबर 2024 को जेल भेज गया था। जेल में रहते हुए ट्रायल फेस कर रहा था।
घटना को लेकर पीड़िता ने 16 जुलाई 2022 को डोरंडा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि मैं 11 जुलाई 2022 को अपने दोस्त के साथ उसके घर गई थी। जहां अजय टोप्पो और अन्य दो लोग बैठे थे और नशे थे। उसने पैसे लेकर हम दोनों का सौदा किया। दोनों को गाड़ी में बैठाया और 10 माईल रोड की तरफ एक होटल में ले जाकर दोनों का दुष्कर्म किया। इसके बाद उसी रात धुर्मा डैम के पास सीआरपीएफ कैंप के पास एक मकान में ले गया। जहां अन्य चार लोग आया। इसमें से दो ने दुष्कर्म किया। लेकिन अदालत में गवाही के दौरान दोनों पीड़िता मुकर गई। मामले में अभियोजन पक्ष ने तीन लोगों को गवाही कराई थी। यह फैसला पांच कार्य दिवस में आया है।