Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को मोरहाबादी मैदान से हटाए गए फुटपाथ दुकानदारों की ओर से दायर और अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट के आदेश के आलोक में रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री कोर्ट में सशरीर हाजिर हुए, उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि वेंडिंग जोन 1 में बहुत सारे मकान बने हुए हैं। इन्हें खाली करने में कानूनी दांव पेंच है। ऐसे में वेंडिंग जोन 1 के लिए दूसरा वैकल्पिक साइट देखा गया है, इस साइट को लेकर रांची नगर निगम भी सहमत है। कोर्ट ने प्रार्थी एवं रांची नगर निगम को वेंडिंग जोन 1 के वैकल्पिक साइट के संबंध में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
वहीं वेंडिंग जोन 2 एवं 3 के संबंध में प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इसके निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 5 मार्च तक रांची नगर निगम को वेंडिंग जोन 2 एवं 3 के निर्माण के संबंध में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वेंडिंग जोन 2 एवं 3 के निर्माण कार्य के प्रोग्रेस जानने के संबंध में जरूरत पड़ने पर कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर भी नियुक्त कर सकती है। अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। बता दे कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मोरहाबादी मैदान के दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन 1 से लोगों का कब्जा हटाने के संबंध में रांची नगर निगम द्वारा रांची डीसी से आग्रह के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाये जाने पर नाराजगी जताई थी और रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री को कोर्ट में 3 जनवरी को तलब किया था।
दरअसल, 1 मई 2023 को हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने मौखिक कहा था कि उस समय रांची नगर निगम को फुटपाथ दुकानदारों के मोरहाबादी मैदान के आसपास की जगह की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था, फुटपाथ दुकानदारों के जगह के लिए रांची नगर निगम ने मोरहाबादी मैदान के आसपास तीन जगह चिन्हित किए थे। इसे तैयार करने के लिए एक साल का समय मांगा था। लेकिन 1 साल से भी अधिक अधिक समय बीत जाने के बाद भी मोरहाबादी मैदान के दुकानदारों के पुनर्वास के लिए वेंडिंग जोन 1, जोन 2 एवं जोन 3 उपलब्ध नहीं कराया गया है।