Rahul Gandhi News: भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एमपी/एमएलए अदालत ने समन जारी किया था। लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। मंगलवार को एमपी/एमएलए मामले के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि कोर्ट की ओर से जारी समन सर्व (मिलने) की रिपोर्ट अभी नहीं है। इसके बाद अदालत ने मामले में सुनवाई स्थगित कर दी है। पिछली सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के अधिवक्ता बिनोद कुमार साहू ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी करने का अनुरोध किया। कहा हाईकोर्ट से लगा स्टे खत्म हो चुका है। समन जारी किया जाए। अधिवक्ता के अनुरोध पर राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया गया।
11 जून को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश
अदालत में उपस्थिति के लिए 11 जून की तिथि निर्धारित की गई थी। लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने मामले में तीसरी बार राहुल गांधी को उपस्थिति के समन जारी किया है। साल 2018 में मामला दर्ज होने के बाद अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। इसके बाद जनवरी 2023 में भी मामले में राहुल गांधी को समन जारी किया गया था।
यह मुकदमा भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने 2018 को किया है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी(अब पूर्व) ने दिल्ली में आयोजित अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नवीन झा के मुताबिक इस दौरान राहुल ने कहा था कि बीजेपी में ही अमित शाह जैसे व्यक्ति अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। इस बयान पर उन्हें ठेस पहुंची है। पार्टी की छवि खराब हुई है। इस वजह को लेकर याचिका दाखिल की है।