Ranchi: बरियातू के चेशायर होम रोड स्थिति एक एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त के फर्जीवाड़े में संलिप्त कारोबारी विष्णु अग्रवाल की ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका पर बुधवार को पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
सुरक्षित आदेश अदालत 25 जनवरी को सुनाएगी। मामले में अपने आप को निर्दोष बताते हुए विष्णु अग्रवाल ने बीते 19 जुलाई को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की है। मामला आरोप गठन पर है। मामले के अन्य आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका अदालत ने खारिज कर चुकी है।