निजी रंजिश में साढ़े चार वर्षीय बच्ची को हवस का शिकार बनाने के बाद उसकी हत्या मामले में अभियुक्त सुनील मछुआ को सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश मो. आसिफ इकबाल की अदालत ने दोषी ठहराया है। साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है। जघन्य घटना का अंजाम 22 जनवरी 2020 को दी गई थी। घटना को लेकर बुंडू के महिला एवं बाल संरक्षण थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
बुंडू थाना क्षेत्र के पावर हॉउस कॉलोनी निवासी सुनील पर आरोप है कि बच्ची के माता-पिता और उसके पड़ोसी सुनील मछुआ से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसका बदला लेने के लिए अपने घरवालों से झगड़ा कर धारदार हथियार लेकर घर से निकला। बच्ची के माता-पिता को मारने के लिए रात 10 बजे उसके घर पहुंचा। सोते बच्ची को छोड़ उसके माता-पिता पड़ोसी से मदद मांगने गए। उसी का फायदा उठाकर अभियुक्त ने मासूम बच्ची को अपने साथ कुछ दूर ले जाकर दुष्कर्म किया और उसको कुआं में फेंक दिया था। घटना के बाद अभियुक्त को ग्रामीणों ने पकड़ा था। बता दें कि इसी घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने रांची टाटा मार्ग को जाम किया और हत्यारा को फांसी की सजा देने और मृतक मासूम के परिजन को को मुआवजा के साथ सुरक्षा देने की मांग की गई थी।
घर से सौ मीटर की दूरी पर स्थित बेकार पड़े कुंए के समीप बच्ची का कपड़ा देखा गया। कपड़ा मिलने पर लोगों को शंका हुई और पुलिस को सूचना दी गयी। स्थानीय ग्रामीणों ने कुंए में बच्ची की खोजबीन शुरू की। कुंए के पानी को पम्प द्वारा सुखाया गया और उसी कुंए से अपहृत बच्ची का शव नग्नावस्था में निकाला गया। बुंडू थाना में मामला दर्ज कराया गया। बुंडू थाना पुलिस ने मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरणकर्त्ता को गिरफ्तार किया गया था।