Money Laundering: अलकतरा घोटाला से प्राप्त 55.42 लाख रुपए का मनी लाउंड्रिंग करने के मामले में आरोपी कलावती कंस्ट्रक्शन के संचालक विजय कुमार तिवारी को पीएमएलए कोर्ट ने बुधवार को दोषी पाकर 3 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में साल 2012 में केस किया था।
वर्ष 2007-08 में विजय कुमार तिवारी की कंपनी को पलामू में सड़क मरम्मती का काम मिला था। रोड कंस्ट्रशन डिपार्मेंट ने उन्हें बालूमाथ से हेरहंज पांकी रोड़ के मरम्मति का कार्य 1.32 करोड़ रुपये में दिया था। इसमें से एक करोड़ 9 लाख रुपए का भुगतान सरकार की ओर से कर दिया गया था। आरोपी ने काम के बदले अलकतरा का 11 फर्जी बिल विभाग में जमा कर पैसे निकासी कर ली।
इनकी ओर से जमा किए 13 में से 11 बिल फर्जी पाए गए थे। इस प्रकार सरकार को 55 लाख 42 हजार रुपए का राजस्व पहुंचाया। इस मामले में ईडी की ओर से 18 गवाहों को प्रस्तुत किया गया। मामले में ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने पक्ष रखा।