Manhart scam: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मैनहर्ट घोटाला मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने को लेकर दायर विधायक सरयू राय की याचिका की सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। पूर्व की सुनवाई में अदालत के आदेश के आलोक में एसीबी के एसपी सशरीर उपस्थित हुए थे। उनकी ओर से पीई की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी।
प्रार्थी ने अदालत को बताया था कि दिसंबर 2020 में इस मामले को लेकर एसीबी ने पीई दर्ज की थी। लेकिन मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इस संबंध में सरयू राय ने याचिका दाखिल कर मैनहर्ट को रांची में सीवरेज ड्रेनेज के डीपीआर का कार्य दिए जाने में 21 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद दिसंबर 2020 में एसीबी में पीई दर्ज की गई थी। लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं होने पर सरयू राय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।