पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार लापुंग के परसा गांव निवासी युवक प्रदीप सिंह को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह महीने जेल काटनी होगी। अदालत ने उक्त आरोप में 20 जुलाई को दोषी करार दिया था। दूसरे आरोपी नीलू लोहरा को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
प्रदीप सिंह ने 19 जून 2021 को 14 वर्षीय नाबालिग को सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म की घटना का अंजाम दिया था। इसमें उसका दोस्त नीलू लोहरा ने सहयोग दिया था। नीलू का आरोप अदालत में साबित नहीं हो सका। पीड़िता घर लौटकर मामले की जानकारी परिजनों को दी थी। अगले दिन 20 जून 2021 को नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पीड़िता और नीलू लोहरा एक ही गांव निवासी है। जबकि प्रदीप सिंह पीड़िता के गांव में रहकर गाड़ी चलाने का काम करता था। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता समेत छह गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।