Ranchi: JPSC Exam-2021 झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सिविल सेवा परीक्षा-2021 में उम्र सीमा निर्धारण के मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी को नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन मामले में अगली सुनवाई 21 सितंबर को है।
इधर, जेपीएससी 19 सितंबर को ही प्रांरभिक परीक्षा कराने जा रही है। इसको देखते हुए जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में आइए (इंटरलोकटरी) याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में प्रार्थियों के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के समक्ष मामले को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया गया।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इसे जल्द सूचीबद्ध करने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी अमित कुमार की ओर से आइए दाखिल कर जल्द सुनवाई किए जाने का आग्रह किया गया। आइए में कहा गया है कि जेपीएससी की ओर से सिविल सेवा परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर से आयोजित की जा रही है।
ऐसे में अगर इससे पहले इस मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं मिलती है, तो याचिका दाखिल किए जाने का कोई औचित्य नहीं होगा। दरअसल, रीना कुमारी व अमित कुमार सहित अन्य की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है।
हाई कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में उम्र के निर्धारण किए जाने के राज्य सरकार के निर्णय को सही बताया है। जबकि प्रार्थियों का कहना है कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए जेपीएससी की ओर से जारी विज्ञापन में उम्र की सीमा वर्ष 2011 रखा गया था, लेकिन इसे रद कर दिया गया।
जेपीएससी नियुक्ति नियमावली बनाने के बाद दोबारा विज्ञापन जारी किया गया। इसमें उम्र सीमा का निर्धारण वर्ष 2016 रखा गया। इसके कारण करीब एक लाख अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित हो गए। इसलिए पांच साल बाद होने वाली परीक्षा में उम्र की सीमा में पांच साल की छूट दी जाए।