रांची। झारखंड हाईकोर्ट में नियोजन नीति के तहत गैर अनुसूचित जिलों में होने वाली नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने मामले में जेएसएससी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने तीन सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसको लेकर प्रार्थी श्याम सुंदर यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति प्रारंभ करने की मांग की गई है।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य में नियोजन नीति के तहत हाई स्कूल शिक्षक सहित अन्य नियुक्ति की जारी है। इस मामले में 13 अनुसूचित जिलों में सभी पद आरक्षित होने के कारण मामला हाईकोर्ट पहुंचा और नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। अदालत ने 11 गैर अनुसूचित जिलों में होने वाली नियुक्ति पर कोई रोक नहीं लगाई है लेकिन इन जिलों में भी नियुक्ति नहीं हो रही है। जेएसएससी की ओर से अदालत को बताया कि यह मामला सोनी कुमारी से संबंधित है, जिन्होंने नियोजन नीति के तहत होने वाली सभी नियुक्तियों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पूर्व में अदालत ने इन नियुक्तियों पर स्थगन आदेश दिया है। वहीं, इस मामले में बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट की बृहद पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार व जेएसएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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