Ranchi: रांची की लचर ट्रै्फिक व्यवस्था पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इसे अविलंब सुधारने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा कि सुगम ट्रैफिक व्यवस्था हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन रांची में ऐसा प्रतीत नहीं होता है। यहां सड़कों को ही पार्किंग बना दिया गया है और बेतरतीब तरीके से वाहन सड़क खड़ा कर दिए जाने से हर दिन जाम लगता है।
अदालत ने अपर बाजार समेत शहर के सभी प्रमुख सड़कों का हवाला देते हुए कहा कि दुकानों और बड़े प्रतिष्ठानों के सामने दुकान संचालक अपने वाहन खड़ा कर देते हैं। उनके कर्मचारियों के भी वाहन दुकान के सामने सड़क पर खड़ी रहती हैं। ऐसा करना गलत है। अदालत ने कहा कि किसी भी स्थिति में दुकान मालिकों के वाहन दुकान के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। सभी वाहन पार्किंग स्थल पर ही पार्क होने चाहिए।
अदालत ने कहा कि रांची में ओवरब्रिज पर भी ऑटो लगते हैं। ट्रैफिक एसपी और सक्षम पदाधिकार यह सुनिश्चित करे कि शहर के किसी भी फ्लाईओवर पर ऑटो का ठहराव नहीं हो। ऐसा करने वालों के साथ सख्ती से पेश आना होगा। मेन रोड का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि शाम के समय काफी भीड़ होती है जिससे सड़क जाम हो जाता है। इसका प्रमुख कारण सड़क पर वाहन खड़ा किया जाना है।
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अदालत ने ट्रैफिक एसपी को शाम के समय मेन रोड पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों को प्रतिनियुक्त करने को कहा ताकि जाम न हो। सुनवाई के दौरान अदालत ने चैंबर ऑफ कॉमर्स को यह बताने को कहा कि अपर बाजार समेत शहर में उनके कितने सदस्य हैं। उनके कितने सदस्यों की दुकानें बाजार में है। उनके पास कितनी गाड़ियां है और वह गाड़ियां अपर बाजार में कहां पर खड़ी होती हैं।
अपर बाजार में सदस्य अपने वाहन प्रतिष्ठान के सामने पार्क करते हैं या पार्किंग में। चैंबर को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके सदस्य सड़क और दुकान के सामने वाहन पार्क नहीं करें, ताकि यातायात व्यवस्था सुगम हो सके। अदालत ने चैंबर को भी सुगम ट्रैफिक के लिए सुझाव देने को कहा । अदालत ने कहा कि एसएससी इस बात को सुनिश्चित कराएंगे कि अपर बाजार में ट्रैफिक सुगम चले।
इसके लिए नगर निगम बकरी बाजार में पार्किंग की व्यवस्था जल्द प्रदान करे और उसके बाद अपर बाजार में किसी भी व्यक्ति की गाड़ी खड़ी नहीं की जाएगी। दरअसल, सेंटर फॉर आरटीआई के पंकज यादव ने जनहित याचिका दायर कर अपर बाजार में जाम लगने का मामला उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि अपर बाजार में संकरी सड़कों पर कई मंजिला प्रतिष्ठान का निर्माण कर लिया गया है।
किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में पार्किंग नहीं है। दुकानदार, कर्मचारी और आम लोगों के वाहन दुकान के सामने सड़क पर खड़े होते हैं जिससे काफी जाम होता है और पैदल चलना भी मुश्किल होता है। अदालत से इन इलाकों में नगर निगम को नियमों के अनुसार कार्रवाई कर पार्किंग की व्यवस्था करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।