रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने संगीत शिक्षकों को हटाने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार व जेएसएससी से जवाब तलब किया है। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में सरकार के हटाने के आदेश पर रोक लगाते हुए इनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 15 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया कि उनकी संगीत शिक्षक की डिग्री की मान्यता है। इसके आधार पर पहले भी राज्य में शिक्षक नियुक्त हुए हैं। लेकिन अब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद व प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से प्राप्त डिग्री की मान्यता नहीं है। सरकार इन संस्थानों की डिग्री के आधार पर नियुक्त संगीत शिक्षकों को चिह्नित कर सेवा से हटाने का आदेश दिया है, जो नियमानुसार सही नहीं है। इसके बाद अदालत ने जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि प्रार्थी संध्या किरण ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के हटाने के आदेश को चुनौती दी है।
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