JPSC News: झारखंड हाई कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने जेपीएससी द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति से संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए प्रार्थी को राहत देने से इन्कार कर दिया है। अदालत ने कहा कि प्रार्थी ने बहुत देर से याचिका दाखिल की है। ऐसे में एक व्यक्ति के लिए परीक्षा की प्रक्रिया को नहीं दोहराया जा सकता है।
27 मई 2024 को फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर प्रारंभिक परीक्षा होनी है। प्रार्थी नीतीश सैमुअल कुजूर की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। शुक्रवार को अति आवश्यक मामला बताते हुए सुनवाई का आग्रह किया गया। उनकी ओर से कहा गया कि उन्हें उम्र में छूट प्रदान की जाए, ताकि वे परीक्षा में शामिल हो सकें।
जेपीएससी ने कहा- 10 माह बाद कोर्ट पहुंचे प्रार्थी
जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। अदालत की निगरानी के बाद प्रक्रिया में तेजी लाते हुए प्रारंभिक परीक्षा की तिथि निर्धारित की है। इस नियुक्ति की अंतिम तिथि वर्ष 2023 में ही समाप्त हो चुकी है। ऐसे में प्रार्थी का दावा नहीं बनता है।
इसके बाद अदालत ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए अब फिर से पूरी प्रक्रिया करना होगा। उनको सेंटर में जगह देने के साथ अन्य गतिविधियों को करना अभी संभव नहीं, जब दो दिन बाद ही परीक्षा होने वाली है। प्रार्थी ने इस मामले में बहुत देर से याचिका दाखिल की है। इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती है।