Ranchi: Jharkhand High Court News झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर पीसीसीएफ पीके वर्मा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका बिना मेरिट वाला मानते हुए खारिज कर दी।
इस संबंध में प्रतीक शर्मा ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि अध्यक्ष पद पर पीके वर्मा की नियुक्ति गलत है। वह पद की योग्यता नहीं रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता तय की है।
इसे भी पढ़ेंः Promotion: हाईकोर्ट ने कहा- जैप-10 की महिला और पुरुष की एक साथ बनाएं वरीयता सूची
पीके वर्मा वर्तमान में पीसीसीएफ हैं, वह बोर्ड के अध्यक्ष होने की योग्यता नहीं रखते हैं। ऐसे में उनकी नियुक्ति रद कर देनी चाहिए। सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
झारखंड में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए नियमावली बना ली गई है। इसी के आधार पर नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में भी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। पीके वर्मा को अध्यक्ष पद का प्रभार दिया गया है जो कुछ दिनों के लिए है। ऐसे में प्रार्थी की दलील सही नहीं है। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।