रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल शिक्षकों की रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार व जेएसएससी से जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले की अगली 16 दिसंबर को निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि जेएसएससी ने प्लस टू स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था।
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इसमें 75 प्रतिशत सीधी भर्ती और 25 प्रतिशत पद पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर के लिए आरक्षित किए थे। आरक्षित पदों पर नियुक्ति के बाद भी कई पद खाली रह गए। ऐसे में प्रतीक्षा सूची से उक्त पदों पर नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन आयोग की ओर से ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस पर जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि इसको लेकर राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में एक नियम बनाया कि नियुक्ति होने के बाद पद रिक्त होने पर उसे नई भर्ती में जोड़ लिया जाएगा।
ऐसे में नियमानुसार बचे रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन जारी करना होगा। इसलिए प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इस पर अदालत ने राज्य सरकार व जेएसएससी से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि शुभ प्रभात सिंह ने इसको लेकर याचिका दाखिल की है।