Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में रांची के आसपास जलस्रोतों पर अतिक्रमण को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने जलस्रोतों के आसपास हुए अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अगर कांके डैम, धुर्वा डैम, गेतलसूद डैम, हिनू नदी सहित अन्य जलस्रोतों के आसपास कोई अतिक्रमण है तो सरकार उसे अविलंब हटाए।
अदालत ने यह भी कहा कि इनमें सीधे कचरा और गंदा पानी जाने से रोकने की भी समुचित व्यवस्था की जाए। अदालत ने इस संबंध में पूर्व में दिए गए आदेश के अनुपालन को लेकर राज्य सरकार एवं रांची नगर निगम से अद्यतन रिपोर्ट मांगी है।
अतिक्रमण को लेकर नगर आयुक्त कोर्ट में होंगे उपस्थित
अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त को आनलाइन कोर्ट में उपस्थित रहने की बात कही है। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर निर्धारित की गई है।
सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने अदालत को बताया कि नगर निगम क्षेत्र में आने वाले जलस्रोतों के आसपास से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है।
जलस्रोतों में गंदगी जाने से रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया गया है। बड़ा तालाब में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है, जिसका 65 प्रतिशत काम हो चुका है।
बता दें कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन माह में जलस्रोतों पर हुए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया था। इस संबंध में हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है।
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