Ranchi: JE appointment झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में पाकुड़ जिले में संविदा पर कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही अदालत ने कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति हुए छह अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहा है। हालांकि अदालत ने प्रार्थी को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि इस याचिका पर हाईकोर्ट के
अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी।
इसको लेकर प्रार्थी प्रमोद हांसदा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए ग्रामीण विकास विभाग में कनीय अभियंता की संविदा पर नियुक्ति के लिए जिलास्तर पर विज्ञापन जारी किया गया है।
इसमें शैक्षणिक योग्यता के तहत सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होल्डर के लिए 60 प्रतिशत अंक और एससी-एसटी के लिए 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य था। विभाग की ओर से जारी मेरिट लिस्ट में पाया गया कि सीधे बीटेक करने वाले कई अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।
जबकि डिप्लोमा करने वालों का कोर्स और पढ़ाई बीटेक करने वालों से अलग होती है। साथ ही विज्ञापन में कनीय अभियंता के लिए डिप्लोमा होल्डर या समकक्ष की ही शर्त दी गई थी। ऐसे इनका चयन विज्ञापन और नियम के विरुद्ध किया गया है। इस पर अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है।