प्रेम प्रसंग में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने के जुर्म में सुखराम होरो को पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। दोषी करार अभियुक्त सुखराम होरो का डीएनए मैच किया था। जिसके आधार पर ही अदालत ने दोषी पाया है। मामले में ट्रायल फेस कर रहा तीन आरोपियों राहुल होरो, रौशन होरो एवं पवन होरो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
लापुंग थाना क्षेत्र में 23 जुलाई 2022 को 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी लाश लापुंग थाना के जमाकेल गांव के एक झाड़ी में बरामद की गई थी। घटना को लेकर एक नाबालिग समेत पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें एक आरोपी नाबालिग होने के कारण उसकी सुनवाई जेजे बोर्ड में चल रही है। युवती और अभियुक्त दोनों एक ही गांव निवासी है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था।
घटना के तीन महीने पूर्व प्रेमिका ने अपने प्रेमी से रिश्ता तोड़ ली थी। बातचीत बंद था। इसी का बदला लेने के लिए घटना का अंजाम दिया था। युवती का गला दबाकर मार दिया। इसके बाद पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को पत्थर से कूच दिया गया था। शव बरामद होने के बाद एसआईटी गठित कर एक नाबालिग समेत पांच आरोपियों को जेल भेज गया था।