दोषी करारः सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त तीन की अदालत ने पत्नी की प्रेमी को घर बुलाकर उसकी हत्या कर उसकी लाश को 50 किलोमीटर दूर बुंडू के कांची नदी में फेंक देने के मामले में ट्रायल फेस कर रहा दंपती सुभाष गोसाई उर्फ फंटुश गोसाई उसकी पत्नी प्रिया देवी, सोहराई गोसाई एवं उसका बेटा विकास को दोषी ठहराया है। दोषी पाए जाने के बाद चारों को जेल भेज दिया गया है। चारों का सजा का एलान अदालत 29 जुलाई को करेगी। सभी आरोपी डोरंडा थाना क्षेत्र के बड़ा घाघरा निवासी है।
दसअसल, घटना को लेकर बुंडू थाना में 10 अगस्त 2019 को चौकीदार मदन लोहरा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मालूम हो कि 8 अगस्त 2019 को डोरंडा थाना क्षेत्र के बड़ा घाघरा निवासी गोलू कच्छप की हत्या हथौड़ा एवं तलवार से मारकर कर दी गई थी। 10 अगस्त को बुंडू के कांची नदी पर उसकी लाश बरामद हुई थी। 28 अगस्त 2019 को चारों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इस हत्याकांड के पीछे की घटना यह है कि गोलू और प्रिया के बीच प्रेम प्रसंग था। बाद में प्रिया की शादी बड़ा घाघरा के ही सुभाष गोसाई से हो गई थी। लेकिन शादी के बाद भी गोलू और प्रिया का मिलने-जुलने का सिलसिला जारी रहा। साजिश के तहत सुभाष ने गोलू को प्रिया के माध्यम से घर बुलाया और घटना का अंजाम दिया। हत्या के बाद शव को स्कॉर्पियों में लादकर कांची नदीं में फेंक दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई थी।