Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त 15 की अदालत ने पत्नी की हत्या मामले में कांके थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त पति मोहन महतो को दोषी पाया है। साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख निर्धारित की है। घटना को लेकर मृतका का भाई छोटू कुमार महतो ने अप्रैल 2018 में ओरमांझी थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
आरोप है कि अभियुक्त के साथ मृतका सोनी की शादी 2009 में हुई थी। शादी के तीन-चार साल बाद ससुराल की ओर से दहेज के लिए प्रताड़ित की जा रही थी। घटना के दिन उसके पति ने गला दबाकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। मामले के अन्य आरोपी भूषण महतो, बसंती देवी, राजेंद्र महतो एवं रेखा देवी को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।