रांची। झारखंड के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह के आवास खाली करना होगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब सरकार उन्हें खाली करने का नोटिस दे तो एक सप्ताह के अंदर उन्हें आवास खाली करना होगा। इसके बाद अदालत ने रणधीर सिंह की याचिका को निष्पादित कर दिया।
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि पूर्व मंत्री रणधीर सिंह तीसरी बार आवास आवंटित किया गया है। इस बार उनके आग्रह पर आवास दिया गया है, लेकिन वे आवास खाली नहीं कर रहे हैं। जिसमें वे अभी रह रहे हैं उसे विधायक स्टीफन मरांडी को आवंटित किया गया है। इस पर रणधीर सिंह की ओर से कहा गया कि सरकार की ओर आवंटित आवास में वर्तमान में अभी कब्जा है। ऐसे में वे आवास कैसे खाली कर सकते है।
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इस पर अदालत ने महाधिवक्ता से इसकी जानकारी लेकर बताने का निर्देश दिया। कुछ देर बाद संबंधित अधिकारियों से बातचीत के बाद महाधिवक्ता ने कहा कि आवंटित आवास खाली करा कर रणधीर सिंह को जल्द ही सौंप दिया जाएगा। इसपर अदालत ने कहा कि आवास खाली कराने के बाद सरकार पूर्व मंत्री को नोटिस देगी और नोटिस एक सप्ताह में पूर्व मंत्री आवास खाली कर देंगे। इसके साथ ही अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी।