Hemant Soren Bail: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की नियमित जमानत पर मंगलवार (28 मई) को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले में ईडी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है।
इससे पहले सोमवार को हेमंत सोरेन ओर से अदालत से मामले की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया गया था। हाई कोर्ट ने आग्रह स्वीकार करते हुए मंगलवार 28 मई को सुनवाई निर्धारित की।
ईडी कोर्ट ने 13 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद- बिक्री के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह जेल में है।
इस मामले में हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट में 15 अप्रैल को जमानत याचिका दायर की थी।
हेमंत का दावा- नहीं बनता मनी लांड्रिंग का मामला
इस पर सुनवाई करने के बाद चार मई को ईडी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट में ईडी की ओर से कहा गया था कि हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरूपयोग किया है। जमीन फर्जीवाड़े में वह शामिल रहे हैं, जबकि हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया था कि उनके खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का मामला नहीं बनता है। किसी प्रकार के लेन – देन का सीधा साक्ष्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली थी अंतरिम जमानत
इससे पहले हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहां पर लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली।